गोवा नाइट क्लब केस: रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

गोवा नाइट क्लब केस: रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

गोवा नाइट क्लब केस: रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

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दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बर्च बाय रोमेयो लेन नाइटक्लब (अर्पोरा, गोवा) में हुए भीषण अग्निकांड मामले में फरार आरोपी, सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल अर्जी पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत में गोवा पुलिस ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया. इस बीच, गोवा की टीम ने सह-स्वामी और आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. मेडिकल जांच के बाद उन्हें गोवा लाया जाया गया. DIG वर्षा शर्मा, IPS ने पुष्टि की है कि अजय गुप्ता को पुलिस टीम गोवा लेकर आ चुकी है.

जांच में यह भी सामने आया है कि लूथरा ब्रदर्स ने 7 दिसंबर की रात 1:17 बजे, जब क्लब में आग भड़क रही थी और पुलिस व फायर सेवाएं बचाव में जुटी थीं. उसी समय थाईलैंड की फ्लाइट टिकट बुक की थी.

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राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे, मुख्य सचिव, DGP, नॉर्थ व साउथ गोवा कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में क्लब, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों के संचालन में पालन किए जाने वाले डूज़ और डोंट्स पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों की श्रद्धांजलि में दो मिनट का मौन रखकर सम्मान अर्पित किया.

जॉइंट इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी ने परनेम, बारदेज़ और तिस्वाड़ी तालुकाओं में कई क्लब, बार-रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इसमें सुरक्षा उपायों, आपातकालीन तैयारियों और सेफ्टी कम्प्लायंस की जांच की गई.

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